मेडिकल भ्रष्टाचार के मामलों में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एफआईआर को खारिज करने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश को खारिज कर दिया।
डिवीजन बेंच ने पाया कि मूल याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में किसी भी तरह से एफआईआर का जिक्र नहीं किया है।
उन्होंने एफआईआर की मांग नहीं की। तो फिर सीबीआई जांच का आधार क्या है? यह आवेदन खारिज कर दिया गया है।