Online Gaming Bill Tabled In Lok Sabha – केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एवं रेगुलेटरी बिल, 2025 पेश किया।
Online Gaming Bill Tabled In Lok Sabha
ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल-मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए है। कल इसे कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।
कैबिनेट ने कहा कि इस तरह के गेम बच्चों और युवाओं में लत के अलावा फाइनेंशियल नुकसान के कारण आत्महत्याओं को भी बढ़ावा देते हैं।
बताया जा रहा है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रोवाइड कराने वालों को 3 साल की कैद या 1 करोड़ का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है।
ऐसी सेवाओं का विज्ञापन करने वालों को दो साल तक की जेल और या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। प्रस्तावित कानून में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।
