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Partha Chatterjee की जमानत याचिका खारिज

कोलकाता

Partha Chatterjee – भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सीबीआई मामले में राहत नहीं मिली है।

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Partha Chatterjee

मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली तीसरी पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामले में शामिल चार अन्य लोगों को भी जमानत नहीं दी गई। इस संबंध में ईडी को हाई कोर्ट से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा।

कोर्ट ने सख्ती से कहा, “जरूरत पड़ने पर पूरी रात काम करें, बुधवार तक सारे दस्तावेज़ अदालत में जमा करें।”

न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि राज्य मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देने पर चुप नहीं रह सकता।

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