RBI ने Loan Account पर नई गाइडलाइंस जारी की है। अब penal interest की जगह penal charge लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा ‘दंडात्मक ब्याज’ को अपना राजस्व बढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। केंद्रीय बैंक ने इस बारे में संशोधित नियम जारी किए हैं।
penal interest की जगह अब लगेगा penal charge – RBI
नए नियमों के तहत कर्ज भुगतान में चूक के मामले में अब बैंक संबंधित ग्राहक पर सिर्फ ‘उचित’ दंडात्मक शुल्क ही लगा सकेंगे इसके तरह आरबीआई ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से कहा है कि वो अपना रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए लोन अकाउंट्स पर पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं लगा सकते।