अभिनेता और भाजपा नेता परेश रावल को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिल गयी। बंगालियों को लेकर उनके दिये गये बयान को लेकर उनके खिलाफ कोलकाता के पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की थी। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम द्वारा दायर एक प्राथमिकी के आधार पर उन्हें पुलिस स्टेशन में उपस्थिति नोटिस भेजा गया था।तालतल्ला थाने की पेशी के नोटिस को चुनौती देते हुए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज केस खारिज कर दिया है।
