Sandip Ghosh – अदालत ने आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सहित 4 को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सीबीआई ने हिरासत की मांग नही की।
Sandip Ghosh
सीबीआई फिलहाल संदीप घोष को अपनी कस्टडी में नहीं लेना चाहती। यदि सीबीआई को अधिक पूछताछ की जरुरत होती है तो वह फिर से संदीप घोष को अपनी हिरासत में लेने की मांग कर सकती हैं।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने संदीप से करीब दो हफ्ते तक पूछताछ की थी और फिर संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी के दौरान वकीलों का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ नारे लगाता नजर आया। कोर्ट के बाहर महिला वकीलों ने संदीप के खिलाफ नारे बाजी की। कोर्ट रूम में उनकी फांसी की मांग भी उठी।