Santanu Sen – डॉक्टर शांतनु सेन को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शांतनु सेन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया है।
Santanu Sen
जस्टिस अमृता सिन्हा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल द्वारा डॉक्टर शांतनु सेन के खिलाफ पिछले सप्ताह जारी किए गए आदेश को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि काउंसिल को रजिस्ट्रेशन रद्द करने का कारण बताना चाहिए था। जज ने कहा कि मेडिकल काउंसिल चाहे तो नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर सकती है और कार्रवाई कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने 3 जुलाई को शांतनु सेन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश दिया था।