राज्य में होने वाले 108 पालिका चुनाव में केंद्रीय वाहिनी की मांग वाली बीजेपी नेता की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को पुलिस के साथ बात कर इस पर फैसला लेने को कहा था। जिस फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुचा जहाँ इस याचिका को खारिज कर दिया।
