Sharmistha panoli – शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

कोलकाता

Sharmistha panoli – कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है।

Sharmistha panoli

जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को जस्टिस राजा बसु ने सशर्त अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि शर्मिष्ठा बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकतीं।

अदालत ने ये भी कहा कि उन्हें 10 हजार रुपये के जमानत राशि जमा करनी होगी। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि शर्मिष्ठा द्वारा गिरफ्तारी से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तारी से पहले शर्मिष्ठा ने दावा किया था कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन्हें धमकियां मिल रही थीं।

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