आज से पूरे देश में ‘सिंगल यूज’ प्लास्टिक पर बैन लग गया है। एक बार प्रयोग करने योग्य प्लास्टिक का उपयोग, बिक्री, उत्पादन, आदि पर रोक है। पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले अगस्त में दिशानिर्देश जारी किए थे। ‘राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। हालांकि मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। पहले अभियान चलाया जाएगा, फिर अगर जरूरत पड़ी तो होगी कार्रवाई की जाएगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक की इन चीजों पर लगा बैन
- प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन (75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले)
- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
- गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक
- प्लास्टिक के झंडे
- कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक
- थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
- प्लास्टिक की प्लेट
- प्लास्टिक के कप
- प्लास्टिक के गिलास
- कांटे
- चम्मच
- चाकू
- स्ट्रॉ
- ट्रे
- मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म
- इन्विटेशन कार्ड
- सिगरेट के पैकेट
- 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
- स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)
मंत्रालय की तरफ से साफ बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अगर कोई इस्तेमाल करता पाया गया तो उसको दंड मिलेगा। बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के सेक्शन 15 के तहत एक्शन होगा।