SSC Case – भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के बाद, माध्यमिक परिषद के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गंगोपाध्याय को भी जमानत मिल गई है।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने बुधवार को सीबीआई द्वारा दायर एक मामले में उन्हें जमानत दे दी।
उनसे पहले, सुबीरेश भट्टाचार्य और शांतिप्रसाद सिन्हा को भर्ती भ्रष्टाचार मामले में जमानत दी गई थी। अब कल्याणमय जेल से रिहा होने वाले हैं।
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कल्याणमय गंगोपाध्याय 2016 एसएससी भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल थे।
उस समय कल्याणमय माध्यमिक परिषद के अध्यक्ष थे। 2012 में, वह माध्यमिक परिषद की तदर्थ समिति के प्रशासक बने।
उस पद पर उनका कार्यकाल 22 जून, 2022 को समाप्त हो गया। उसके बाद, सीबीआई ने उन्हें भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कर लिया।
