Supreme Court

SSC Recruitment – सुप्रीम कोर्ट में आज 26 हजार नौकरियों को रद्द करने के मामले की सुनवाई

कोलकाता

SSC Recruitment में 26 हजार नौकरियों को रद्द करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछले गुरुवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का मामला पहली बार सुना।

SSC Recruitment

उस दिन मुख्य न्यायाधीश ने घोषणा की कि सुनवाई इस मुद्दे पर होगी कि पूरी पैनल रद्द होगी या कितनी अवैध नौकरियां रद्द की जाएंगी। अदालत बाकी मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी।

उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल 2016 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एसएससी भर्ती प्रक्रिया के पूरे पैनल को रद्द कर दिया था।

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार रशीदी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। परिणामस्वरूप, 25,753 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा।

राज्य सरकार ने फैसले को चुनौती देने के लिए 48 घंटे के भीतर ही सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्डों ने भी वहां मामले दर्ज किये।

बेरोजगारों के एक वर्ग ने सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी।

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