Supreme Court on CEC – मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई हुई।
Supreme Court on CEC
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि कथित तौर पर SIR से जुड़े कई फैसले एकतरफा लिए जाने के आरोपों पर पहले निर्वाचन आयोग और अन्य प्रतिवादियों का जवाब लिया जाना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मामले में केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ किया कि उसने नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले ‘फॉर्म-6’ में किसी भी बदलाव को मंज़ूरी नहीं दी है।
‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (SIR) के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट यह पता लगाने के लिए रिकॉर्ड की जांच करना चाहता है कि बदलाव किसने किए?
सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि अगर यह साबित होता है कि एसआईआर को लेकर फैसला सर्वसम्मति या बहुमत से नहीं लिया गया, तो उस पर रोक संभव है।
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मामले में केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने उन्हें एक हफ़्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर आयोग ने कानून के मुताबिक फैसला नहीं लिया है, तो उस फैसले को रद्द कर किया जा सकता है।
Supreme Court on CEC – हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मानकर चलती है कि आयोग कानून का पालन करते हुए ही फैसले लेता है।
