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Supreme Court on RG Kar – सुप्रीम कोर्ट ने पूछा FIR में 14 घंटे की देरी क्यों? अगली सुनवाई 5 को

कोलकाता देश

Supreme Court on RG Kar – आरजीकर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कई सवाल उठाए।

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उन्होंने पूछा कि सुबह ही शव मिलने के बावजूद रात 11.30 बजे एफआईआर दर्ज करना उचित नहीं है। सीजेआई ने अस्पताल के प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

सीजेआई ने पूछा, एफआईआर दर्ज होने में 14 घंटे की देरी क्यों हुई; कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, वह किसकी रक्षा कर रहे हैं? उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्हें दूसरा कॉलेज सौंपा गया था?

सिब्बल ने कहा कि पुलिस अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रही है।

एसजी ने कोर्ट को बताया कि CBI ने अब तक गिरफ्तार किए गए एकमात्र आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति देने के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम), सियालदह को एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

Supreme Court on RG Kar – कोर्ट ने एसीजेएम सियालदह को कल शाम 5 बजे तक CBI के आवेदन पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया। राज्य द्वारा विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के बारे में उठाई गई कुछ आशंकाओं पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए वैध शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होगी।

हालांकि, पीठ ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की और आज तक विरोध प्रदर्शनों के कारण अनुपस्थित रहने के लिए उन्हें बलपूर्वक कार्रवाई से बचाया।

पीठ ने यह भी कहा कि रेजीडेंट डॉक्टरों की चिंताओं पर नेशनल टास्क फोर्स (NTF) अपनी सिफारिशें करते समय विचार करेगी। न्यायालय ने NTF द्वारा लिए जाने वाले सुझावों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर एक पोर्टल खोलने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।

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