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Supreme Court on SIR – डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करने के लिए ओडिशा – झारखंड से अपॉइंट किए जाएंगे ज्यूडिशियल ऑफिसर्स

बंगाल

Supreme Court on SIR – पश्चिम बंगाल में अब SIR डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करने के लिए दूसरे राज्यों से ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा।

Supreme Court on SIR

मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस जे. विपुल पंचोली की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में SIR केस की सुनवाई में यह आदेश दिया।

चीफ जस्टिस ने ओडिशा और झारखंड से ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बाद राज्य की तरफ से वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि दूसरे राज्यों के जज बंगाली नहीं समझेंगे।

चीफ जस्टिस ने कहा, “ओडिशा और झारखंड के लोग भाषा समझते हैं। एक समय था, पूरा इलाका बंगाली था।”

चीफ जस्टिस ने कहा, “हमें कलकत्ता हाई कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट मिली है। अगर एक ऑफिसर 50 शिकायतों की जांच करता है, तो अपॉइंट किए जा रहे कुल ऑफिसर्स की संख्या के हिसाब से, पूरी प्रोसेस को पूरा करने में 80 दिन लगेंगे।”

चीफ जस्टिस ने तीन साल के एक्सपीरियंस वाले सिविल जजों को भी इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। चीफ जस्टिस ने साफ किया कि फाइनल वोटर लिस्ट 28 तारीख को अनाउंस की जाएगी। कमीशन बाकी सप्लीमेंट्री लिस्ट रेगुलर पब्लिश करता रहेगा।

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