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Supreme Court on Stray Dogs Case – आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को किया तलब, कहा – दूसरे देशों में अपने देश की इमेज हो रही खराब

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Supreme Court on Stray Dogs Case  – सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में आज राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को 3 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया।

Supreme Court on Stray Dogs Case

पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल न करने पर तलब किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया है।

अदालत ने बाकी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को 3 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया। 22 अगस्त को, कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था।

मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को नोटिस जारी किया था और आदेश की बड़े पैमानें पर रिपोर्टिंग भी हुई थी।

जस्टिस नाथ ने कहा, “लगातार घटनाएं हो रही हैं और देश की इमेज दूसरे देशों की नजर में खराब हो रही है। हम न्यूज रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं।”

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