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Supreme Court on Stray Dogs – सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में आवारा कुत्तों पर आज सुनाएगा फैसला

दिल्ली

Supreme Court on Stray Dogs – दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखने के आदेश पर रोक लगाई जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा।

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Supreme Court on Stray Dogs

आवारा कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर होम में रखने के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

14 अगस्त सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के कारण बच्चों की मौत हो रही है।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है, न कि इस पर विवाद करने की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में एक साल में कुत्तों के काटने के 37 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश देने वाले 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।

जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें और उन्हें डॉग शेल्टर्स में भेजें।

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