कोलकाता। देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं और उन पर गरमाती सियासत को देखकर ममता बनर्जी सरकार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पेश किया है। राज्य सरकार की ओर से “दी वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2019” को सदन के पटल पर रखा है। इसमें जोड़े गए नए प्रावधानों के तहत मॉब लिंचिंग के दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव दिया गया है।
जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग रोकने का निर्देश दिया था और सभी राज्यों को कानून बनाने को कहा था। उसके बाद से लगातार बंगाल में भी इस तरह का कानून बनाने की मांग की जा रही थी। अब जाकर राज्य सरकार ने इसे मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी की सहमति से इस पर सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने अपनी राय जाहिर की है।