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abhishek banerjee

दिल्ली हाई कोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा के ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

बंगाल

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बंगाल के कथित कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लांड्रिंग जांच के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली में पेश होने के संबंध में जारी समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है।

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जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने अभिषेक व उनकी पत्नी को राहत देने से इन्कार कर दिया। इसके साथ ही पीठ ने रुजिरा की एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मनी लांड्रिंग के तहत उनके खिलाफ ED द्वारा दर्ज शिकायत को चुनौती दी थी।

 

हालांकि, इस मामले का निचली अदालत ने संज्ञान लेकर उन्हें शारीरिक तौर पर पेश होने के संबंध में समन जारी किया था। साथ ही हाई कोर्ट ने बीते 4 फरवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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