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लॉकडाउन 5.0 नहीं अब अनलॉक 1, जाने क्या है इसके नियम

देश

अनलॉक 1 –  देश में लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जिसका नाम अनलॉक 1 दिया गया है। सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। धार्मिक स्थलों को खोले जाने की तैयारी है। लॉकडाउन तीन चरणों में होगा। ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ एक जोन होगा कंटेनमेंट जोन।

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8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा। मास्क लगाना जरूरी होगा। लॉकडाउन 5.0 का नाम अनलॉक-1 रखा गया है। लोगों से अपेक्षा की गई है कि वे सावधानी के साथ बाहर निकलें।

 

लॉकडाउन 5.0 में मिलेंगी ये रियायतें:

  • एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है।
  • दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया।
  •  देशभर में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं।
  • 8 जून से होटल रेस्टोरेंट मॉल खोलने की इजाजत।

 

ये पाबंदियां जारी रहेंगी

  • रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जरुरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा। अभी तक यह शम 7 से सुबह 7 बजे तक था।
  • विदेश यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी।
  • अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे।
  • सिनेमा हॉल, जिम और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।
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