Ward 83 – तृणमूल पार्षद के दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप, अवैध कब्जा…

कोलकाता
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Ward 83 – कालीघाट में तृणमूल पार्षद के दफ़्तर में तोड़-फोड़ के आरोप को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी शुरू हो गई है।

Ward 83

तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसका राज्य बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता देबजीत सरकार ने तुरंत जवाब दिया।

पूरे मामले के बीच कोलकाता नगर निगम (KMC) का एक नोटिस भी सामने आया। इस नोटिस का हवाला देते हुए, बीजेपी प्रवक्ता ने जवाब दिया।

उन्होंने दावा किया कि वार्ड 83 क पार्षद प्रबीर मुखर्जी का दफ़्तर किसी और की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करके बनाया गया था। निगम ने इस अवैध कब्ज़े की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की।

मंगलवार रात, बेलेघाटा के विधायक कुणाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा – “कालीघाट में बीजेपी की गुंडागर्दी।

Ward 83 | तृणमूल कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद प्रबीर मुखर्जी के दफ़्तर में बीजेपी के उपद्रवियों ने अचानक हमला किया, तोड़-फोड़ की और भारी हंगामा किया। उस जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई।

सोवनदेब चट्टोपाध्याय, वैश्वानर चट्टोपाध्याय, श्रीदीप दास और अन्य लोग तुरंत मौके पर पहुँचे। पार्टी नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है।

पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। अगर कालीघाट में शाम के समय ऐसा हो सकता है, तो सोचिए कि बाकी बंगाल में क्या हो रहा होगा। क्या बड़े-बड़े बयान देने वाले बीजेपी नेता इसे देख सकते हैं?”

हालाँकि, बीजेपी ने कुणाल घोष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

Ward 83 – राज्य बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता देबजीत सरकार ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा: “कुणाल घोष के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद, झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं।

वार्ड 83 की घटना से बीजेपी का कोई लेना-देना नहीं है। मामले की असल सच्चाई कुछ और ही है।” KMC के नोटिस की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा: “कई सालों से, तृणमूल कांग्रेस ने वार्ड 83 के बोरो VIII इलाके में 42 सदानंद रोड पर एक प्रॉपर्टी पर अवैध कब्ज़ा कर रखा था।

न सिर्फ़ निजी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया गया था, बल्कि बगल के सार्वजनिक फ़ुटपाथ पर भी अवैध रूप से कब्ज़ा किया गया था।

प्रॉपर्टी के कानूनी मालिक ने संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई थी।” उस शिकायत और शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर, कोलकाता नगर निगम ने कोलकाता नगर निगम अधिनियम के तहत अनधिकृत ढांचे को हटाने के लिए कदम उठाए।

संपत्ति के उस हिस्से को गिराने या हटाने का काम पूरी तरह से निगम द्वारा एक वैध प्रशासनिक कार्रवाई के तहत किया गया था; यह कार्रवाई संपत्ति के असली मालिक द्वारा लंबे समय से किए गए अवैध कब्ज़े के बारे में मिली शिकायतों पर आधारित थी।

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