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पश्चिम बंगाल- लॉकडाउन में आज से कहाँ क्या रियायत

बंगाल

सनलाइट, कोलकाता। लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत से केंद्र सरकार ने कई रियायतें दी है जो आज से लागू हो गई है।

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ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी रियायतों की सूचि जारी कर दी है। राज्य मुख्य सचिव राजिव सिन्हा ने बताया कि ग्रीन जॉन में बसें चलेंगी जिसमे 20 से ज्यादा लोगों को बैठने की इजाजत नही होगी। और बसों को जिले के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

स्टैंड अलोन दुकानें यानी कि जो दुकानें मार्किट या काम्प्लेक्स में न हो वे सुबह 10 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकेंगी। परंतु यह दुकाने कंटेन्मेंट जॉन में नहीं खुलेगी।

गैर जरुरी सामान और सर्विस में कुछ रियायत देते हुए बताया गया कि नेबरहुड दुकानें, मिठाई दुकाने शाम 6 बजे तक खुलेंगी।

निजी ऑफिस के बारे में बताते हुए सिन्हा ने कहा कि नॉन कंटेन्मेंट जोन में 25% कर्मचारी के साथ 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस खोली जा सकती है। पर सिन्हा ने अपनी राय रखते हुए कहा कि वर्क फ्रॉम होम ही फ़िलहाल उचित है।

इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पूर्व अनुमति के साथ ही होंगी। माइनिंग एक्टिविटी ग्रीन और ऑरेंज जोन में चालू रहेंगी।

सभी निर्माणकार्य ग्रामीण क्षेत्रों में चालु होंगे। शहरी क्षेत्रों में सिर्फ वहीँ काम हो सकता है जहाँ काम करने वाले पहले से रह रहे हो और बाहर से ना आ रहे हो। हालांकि इसके लिए भी अनुमति अनिवार्य है।

प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी सिन्हा ने बताया कि 1 ड्राईवर के अलावा 2 लोग ही गाडी में होंगे। जो की ई-पास लेने के बाद चलेंगी।

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