यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा

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जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फैसले से पहले ही श्रीनगर के पास मैसुमा में यासीन मलिक के घर के आसपास सुरक्षाबल के जवान तैनात हो गए थे। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा था कि वह यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने), व 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 124-ए (देशद्रोह) के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता।

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