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SC का आदेश – उम्मीदवार के ऐलान के 48 घंटे के भीतर जारी करनी होगी मुकदमों की जानकारी

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया गया। सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर सभी राजनीतिक दलों को उनसे जुड़ी जानकारी साझा करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अगर किसी उम्मीदवार पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या फिर किसी मामले में वह आरोपी है, तो राजनीतिक दलों को उम्मीदवार के नाम के ऐलान के 48 घंटे के भीतर इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के आपराधिक रिकॉर्ड वाली गाइडलाइन्स को और सख्त किया है और अपने पुराने फैसले में सुधार किया है।

 

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों में कुछ उम्मीदवारों द्वारा अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों की जानकारी नहीं दी थी। इसी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां पर सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाया था।

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