पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ‘दुआरे राशन योजना’ को कानूनी रूप से शून्य करार दिया। कोर्ट का कहना है कि यह योजना ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के बिल्कुल विपरीत है और इसलिए कानून की नजर में शून्य है।’
