2000 रुपये के नोट बैंक से बिना पहचान पत्र के बदलने (2000 notes exchange) के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के बिना पहचान पत्र के नोट बदलने के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 22 मई को दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है।
