कलकत्ता हाई कोर्ट से Abhishek Banerjee को राहत मिली है। ईडी द्वारा दाखिल ईसीआईआर के तहत कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने यह आदेश दिया। अदालत ने ईडी द्वारा दायर ईसीआईआर को खारिज करने की तृणमूल अखिल भारतीय महासचिव की याचिका को खारिज कर दिया।