सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष Gautam Pal को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
Supreme Court on Gautam Pal
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बोर्ड के उप सचिव पार्थ कर्माकर को भी फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने शुक्रवार को आदेश दिया कि वे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जांच में सहयोग करें।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई की विशेष जांच टीम (एसआईटी) जांच जारी रखेगी।
