Arvind Kejriwal द्वारा निचली अदालत के जमानत देने के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
Arvind Kejriwal
गौरतलब है कि शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद यह आदेश पारित किया।
अदालत ने कहा कि वह निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना पर विस्तृत आदेश के लिए मामले को सुरक्षित रख रही है।
साथ ही यह भी कहा कि इस पर दो से तीन दिनों में फैसला सुनाया जाएगा। इस बीच, एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि निचली अदालत के जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।