Centre Makes Revisions In LTCG Indexation on Real Estate – सरकार रियल एस्टेट के लिए लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) व्यवस्था में संशोधन करने जा रही है ।
Centre Makes Revisions In LTCG Indexation on Real Estate
इसमें टैक्सपेयर्स को इंडेक्सेशन के बिना 12.5 फीसदी की कम टैक्स दर या इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी की ऊंची दर के बीच ऑप्शन चुनने की इजाजत दी गई है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LTCG टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% किया था और इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाने का फैसला किया था।
इंडेक्सेशन के जरिये संपत्ति की खरीद मूल्य को महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाता है। इससे लाभ कम हो जाता है। नतीजतन कम टैक्स देना होता है।
सरकार के इस फैसले पर अलग-अलग तबकों में नाखुशी जताई जा रही थी। जिसके बाद सरकार ने मंगलवार को रियल एस्टेट संपत्तियों पर एलटीसीजी टैक्स के मामले में करदाताओं को राहत देने का प्रस्ताव रखा।
इस बदलाव को वित्त विधेयक 2024 में संशोधन के जरिये किया गया। अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर 20 फीसदी या 12.5 फीसदी टैक्स की दर में से कोई एक ऑप्शन चुनने का विकल्प होगा।
वित्त विधेयक, 2024 में इस संशोधन का ब्योरा लोकसभा सदस्यों को दिया गया है। पहले विकल्प के तहत 20% LTCG के साथ विक्रेता इंडेक्सेशन का तरीका अपना सकते हैं।
Centre Makes Revisions In LTCG Indexation on Real Estate – जबकि दूसरे विकल्प में बिना इंडेक्सेशन के 12.5% का नियम होगा, जो हाल के बजट में पेश किया गया था। 23 जुलाई के बाद खरीदी गई प्रॉपर्टी पर नए नियम लागू होंगे।