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Nabanna Abhiyan के खिलाफ राज्य ने किया हाईकोर्ट का रुख, आज सुनवाई

कोलकाता

Nabanna Abhiyan – 27 अगस्त को एक संगठन द्वारा बुलाए गए नबन्ना अभियान को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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Nabanna Abhiyan

राज्य सरकार ने कहा कि पुलिस की अनुमति नहीं ली गई। आशंका जताई गई कि अभियान में विपक्षी राजनीतिक दल भी शामिल हो सकते हैं। राज्य ने आशंका जताई है कि नबान्न अभियान से शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

यह अभियान आरजीकर मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे समेत कई मांगों को लेकर बुलाया गया है। राज्य सरकार ने कोर्ट में सवाल उठाया कि बिना पुलिस की अनुमति के ऐसा कार्यक्रम कैसे किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आरजीकर मामले की सुनवाई में राज्य के वकील कपिल सिब्बल ने नवान्न अभियान का मुद्दा उठाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन शांतिपूर्ण विरोध कार्यक्रम को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जा सकता।

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