Supreme Court on OBC Case – सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।
Supreme Court on OBC Case
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथर की पीठ ने ने हाल ही में राज्य में ओबीसी प्रमाणपत्रों से जुड़ी सभी अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी थी।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य ने उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को नई बेंच गठित कर के सुनवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आगामी 6 से 8 सप्ताह के भीतर सुनवाई करने को कहा है।