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Supreme Court – बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हटाए गए 65 लाख वोटरों का डेटा करें सार्वजनिक

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Supreme court – बिहार के वोटर लिस्ट रीविजन (SIR) के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से हटाए गए 65 लाख वोटरों का डेटा सार्वजनिक करने को कहा है।

Supreme Court on SIR

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आपने सुना ही होगा कि ड्राफ्ट रोल में मृत या जीवित लोगों को लेकर गंभीर विवाद है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आपके पास ऐसे लोगों की पहचान करने का क्या तंत्र है? जिससे परिवार को पता चल सके कि हमारे सदस्य को सूची में मृतक के रूप में शामिल कर दिया गया है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हटाए गए लोगों की सूची भी वेबसाइट पर डालें, ताकि लोग हकीकत से वाकिफ हो सकें। ईपीआईसी हटाने का कारण स्पष्ट कर दें।

इसपर चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है हम हर एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से वेबसाइट में यह जानकारी मुहैया करा देंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि हटाए गए लोगों की हम जिला स्तर पर सूची जारी करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप यह कब तक कर सकते हैं? जस्टिस बागची ने कहा कि हम 48 घंटे में करने का सुझाव देते हैं।

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