Control of Anti-Social Activities Bill पश्चिम बंगाल में आज यानी सोमवार से ‘गुंडा दमन कानून’ लागू हो गया है।
Control of Anti-Social Activities Bill
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इस कड़े कानूनी कदम का मकसद असामाजिक गतिविधियों और संगठित अपराध पर रोक लगाना, कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और अपराधियों में डर पैदा करना है।
इस नए कानून का आधिकारिक नाम ‘पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज एक्ट, 2026’ है।
जानकार सूत्रों के अनुसार, इस कानून के लागू होने से पुलिस और स्थानीय प्रशासन की शक्तियां काफी बढ़ जाएंगी।
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