Shahzad Bhatti – सरकार ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-यूएपीए 1967 के अंतर्गत आतंकवादी गुट घोषित किया है।
Shahzad Bhatti
यह आतंकवादी गुट युवाओं और छोटे-मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का अनुसरण करते हुए, शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के अंतर्गत आतंकवादी गुट घोषित किया है।
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