पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 को ऐलान कर दिया गया है। इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे.
देखें लॉकडाउन 4.0 की पूरी गाइडलाइंस-
- घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी।
- होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम 31 मई तक बंद रहेंगे।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।
- राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।
- राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है।
- गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो राज्य सहमत हों उनमें आवाजाही हो सकती है। लेकिन, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा जिसमे रात सात से सुबह सात तक निकलने की अनुमति नहीं होगी।
- ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है।
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राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा।
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रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा।
- कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फजरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
- इसके अलावा राज्यों के बीच पैसेंजर्स वाहन, जोन राज्यों को तय करने और रेस्तरां से होम डिलीवरी ये तीन छूट लॉकडाउन 4 के दौरान दी गई हैं।
