कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने केंद्र को नाम बदलने का कारण बताते हुए तीन सप्ताह के भीतर जनहित याचिका पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
