Abhishek Banerjee – तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है।
Abhishek Banerjee
उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त नहीं मिली है। बुधवार को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी को गुरुवार को SSKM अस्पताल जाने का निर्देश दिया।
जहां एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा और उस बोर्ड को शुक्रवार को हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
अभिषेक बनर्जी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिषेक SSKM अस्पताल नहीं जाना चाहते, बल्कि इलाज जारी रखने के लिए विदेश जाना चाहते हैं।
हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकता याचिकाकर्ता का इलाज है, न कि जगह। याचिकाकर्ता के खिलाफ कई मामले लंबित हैं—जिनमें हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा मामला भी शामिल है, जिसकी सुनवाई एक अलग बेंच कर रही है।
हालांकि कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी है और सभी मामलों में जांच चल रही है, लेकिन तीन FIR से जुड़ा एक और मामला है जिसकी सुनवाई गुरुवार को हाई कोर्ट में होनी है।
जज ने साफ कहा कि कोर्ट को विदेश यात्रा की ज़रूरत को सही ठहराने वाला कोई आधार नहीं मिला। यह देखते हुए कि मौजूदा याचिका को लंबित रखने से कोई फायदा नहीं होगा, हाई कोर्ट ने इसे खारिज करने का फैसला किया।
गौरतलब है कि तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन अपने खिलाफ कई लंबित मामलों के कारण कोर्ट की इजाज़त के बिना देश नहीं छोड़ सकते; इसलिए, उन्होंने यात्रा की मंज़ूरी के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था।
