कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ से Abhishek Banerjee को राहत मिली है। उन्हें 10 तारीख को ईडी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना होगा।
हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि ईडी को जो दस्तावेज चाहिए वो उसी दिन जमा करने होंगे।
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कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ से Abhishek Banerjee को राहत मिली है। उन्हें 10 तारीख को ईडी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना होगा।
हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि ईडी को जो दस्तावेज चाहिए वो उसी दिन जमा करने होंगे।