Aparajita Bill 2024 – राज्य विधानसभा ने बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया था। इस विधेयक को ‘अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक 2024’ नाम दिया गया।
Aparajita Bill 2024
विधानसभा से पारित होने के बाद यह नियमानुसार राजभवन गया। लेकिन राज्यपाल सीवी आनंद बोस राज्य सरकार के तरीके से नाखुश हैं।
राज्यपाल ने कहा कि बिल के साथ जरूरी ‘तकनीकी रिपोर्ट’ नहीं भेजी गई, जिसके बिना राज्यपाल किसी भी विधेयक को मंजूरी नहीं दे सकते।
राज्यपाल के अनुसार, ‘तकनीकी रिपोर्ट’ भेजे बिना विधेयक पारित नहीं करने के लिए राजभवन को दोषी ठहराया जाए तो सही नहीं है।