राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति (appointment of vice chancellors in state universities) पर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया है। राज्यपाल को मामले में पक्षकार बनने को कहा गया है। 2 हफ्ते बाद फिर इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई भी संगठन बिना मुखिया के काम नहीं कर सकता। सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि संस्थान के हित में राज्य-राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं?
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