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Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

दिल्ली

Arvind Kejriwal – शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है।

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Arvind Kejriwal

केजरीवाल के द्वारा दायर की गई याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रिहाई पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे।

उन्होंने कहा कि बुधवार को इस मामले की सुनवाई होगी। यानी केजरीवाल की याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी।

केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के आदेश के बाद नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। जब वहां से जमानत मिली तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी।

सिंघवी ने ईडी के वकील पर जानबूझकर निचली अदालत में कई पहलुओं पर दलील नहीं देने का आरोप लगाया।

सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश आने दें अगर हाई कोर्ट ने कहा कि 2 दिन में फैसला दे देंगे ऐसे में क्या परेशानी है?

इस पर Arvind Kejriwal के वकील सिंघवी ने कहा कि यह उचित नहीं है। जब फैसला मेरे पक्ष में आया तो रोक क्यों?

सिंघवी ने कहा कि ईडी ने 48 घंटे मांगे थे लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं दिए। हाई कोर्ट के आदेश और प्रक्रिया पर यह अदालत रोक लगाए।

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