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राजनीतिक दलों द्वारा की जानेवाली ‘मुफ्त घोषणाओं’ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

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राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली मुफ्त की घोषणाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुफ्त की रेवड़ी से संबंधित इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ मुफ्त की रेवड़ियों से जुड़े इस मामले में आज अपना फैसला सुना देगी।

 

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट बार-बार सरकार से ये कह चुका है कि इसे लेकर सर्वदलीय बैठक के जरिये एक आम राय बनाई जाए। निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि इस बाबत नियम कायदे और कानून बनाने का काम उसका नहीं बल्कि सरकार का है।

 
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से ये कहा गया था कि कानून बनाने का मामला इतना आसान नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया कि कुछ विपक्षी पार्टियां मुफ्त की घोषणाएं करने को संविधान की ओर से मिली अभिव्यक्ति के अधिकार का अंग मानती हैं। 

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