breaking news

Belur – बेलूर के रासबाड़ी घाट पर हाईकोर्ट का प्रतिबंध, छठ पर…

बंगाल

Belur – बेलूर स्थित रासबाड़ी घाट का उपयोग छठ के दौरान नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि यह संपत्ति व्यक्ति की स्वामित्व वाली है, सरकारी नहीं।

Belur

इसी आधार पर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आगामी छठ के दौरान बेलूर स्थित रासबाड़ी घाट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उच्च न्यायालय की पूजा अवकाश पीठ की न्यायमूर्ति शम्पा दत्ता पाल ने कहा है कि घाट का उपयोग न केवल इस वर्ष, बल्कि अब से कभी नहीं किया जा सकेगा।

हालाँकि, पता चला है कि राज्य, एकल पीठ के इस आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाएगा।

राज्य की ओर से अदालत में दलील दी गई कि प्रशासन ने इस घाट के उपयोग की व्यवस्था की है क्योंकि उस क्षेत्र में पर्याप्त घाट नहीं हैं।

लेकिन देव स्टेट की ओर से दावा किया कि निजी स्वामित्व वाले इस घाट को जनता को उपयोग के लिए नहीं दिया जा सकता या प्रशासन इसे अपने अधिकार में नहीं ले सकता।

इसे देखते हुए, अदालत ने राज्य की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति शम्पा दत्ता पाल के अनुसार, राज्य निजी स्वामित्व वाले घाट को अपने अधिकार में नहीं ले सकता।

Share from here