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Bilkis Bano के दोषियों को 21 जनवरी तक ही करना होगा सरेंडर – Supreme Court

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Bilkis Bano मामले में दोषियों ने सरेंडर करने की अवधि को बढ़ाने की मांग को Supreme Court ने खारिज कर दिया है।

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जस्टिस बीवी नगरत्ना की पीठ ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा की सुप्रीम कोर्ट की ओर से दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने के पिछले आदेश का अनुपालन किया जाए।

सभी दोषियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करना होगा। बिलकिस बानो के 11 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद के स्वास्थ्य के साथ-साथ बूढ़े मां-बाप सहित कई पारिवारिक जिम्मेदारियों हवाला दिया था।

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