कोलकाता। भाजपा नेता राकेश सिंह को शहर की एक अदालत ने शुक्रवार को एक पुलिस अधिकारी से फाइल छीनने और अदालत परिसर में उसे फाड़ने के लिए एक साल कैद की सजा सुनाई।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने राकेश सिंह को आपराधिक धमकी देने और एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक साजिश के तहत शक्ति का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया।
19 फरवरी,2015 को बैंकशॉल कोर्ट परिसर के अंदर उनके खिलाफ एक अन्य मामले में जांच अधिकारी को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया था। उन पर पुलिस अधिकारी से फाइल छीनने और उसे फाड़ने का भी आरोप लगाया गया था।
अदालत ने सिंह को एक साल के कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। राकेश सिंह शहर का शहर के खिदिरपुर क्षेत्र से संबंध है।
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