Calcutta HC ने 14 हजार अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया है। आयोग चार सप्ताह के भीतर अंतिम सूची प्रकाशित करेगा। अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।
Calcutta HC
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश पार्थसारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया।
कोर्ट के आदेश पर 9 साल बाद नौकरी पाने वालों को रुकावटें खत्म हुई। वकील फिरदौस शमीम ने कहा, ”स्कूल सर्विस कमीशन के अपर प्राइमरी के मामले में ‘ऑप्टर इंटरव्यू ओएमएम’ सीटों का दोबारा मूल्यांकन किया और उच्च प्राथमिक मामले में 1463 को रद्द कर दिया गया ये फैसला ग़लत था।
हाई कोर्ट ने उसे सुधार कर निर्देश दिया कि जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, उन्हें फिर से मेरिट सूची में शामिल किया जाये।
साथ ही 14 हजार 52 लोगों को मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग में रखा जाए। आयोग की पुरानी मेरिट सूची गलत थी।
