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डीए मामले में SAT के आदेश को हॉइकोर्ट ने रखा बरकरार

कोलकाता

कलकत्ता हॉइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने डीए मामले में राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश को बरकरार रखा। पश्चिम बंगाल सरकार को तीन महीने के भीतर डीए का भुगतान करने का निर्देश। कोर्ट ने कहा यह कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है।

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