Calcutta HC on RG Kar case – कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम ने मामले की केस डायरी का अवलोकन करने के बाद यह आदेश दिया।
Calcutta HC on RG Kar case
साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य के पास जो भी जानकारी और दस्तावेज हैं, उन्हें सीबीआई को दिया जाए। पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज को भी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश ने आरजीकर मामले में पुलिस की भूमिका पर असंतोष व्यक्त किया। आरजीकर मामले में दायर जनहित के पांच मामलों पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई हुई।
मंगलवार की सुनवाई में मृतक के परिवार के वकील विकासरंजन भट्टाचार्य ने कहा कि पहले किसी ने परिवार को फोन किया और कहा, आपकी बेटी बीमार है। इसके बाद दोबारा फोन कर कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है।
मुख्य न्यायाधीश नेकहा कि अगर पहले ही आत्महत्या की बात कही गई तो इसका मतलब कुछ मिसिंग है। इस बीच वकील द्वारा ये भी कहा गया कि पीएम रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उससे नही लगता कि ये एक व्यक्ति का काम है।
उल्लेखनीय है इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस को रविवार तक का समय दिया था और कहा था कि पुलिस अगर केस नही सुलझती तो सीबीआई जांच दी जाएगी।
इससे पहले हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए। कलकत्ता पुलिस से आरजीकर का मामला सीबीआई के पास चला गया।