कलकत्ता हाईकोर्ट ने बगटूई मामले के मुख्य आरोपी ललन शेख की अप्राकृतिक मौत मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की प्राथमिकी में उल्लेखित सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। सीआईडी को जांच करने की अनुमति होगी।
Share from here
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बगटूई मामले के मुख्य आरोपी ललन शेख की अप्राकृतिक मौत मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की प्राथमिकी में उल्लेखित सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। सीआईडी को जांच करने की अनुमति होगी।